पलामूः जिले की शराब दुकानों से सितंबर में मिली कुल 12.88 लाख की राशि
नियम के मुताबिक सभी दुकानदारों को हर महीने की 25 तारीख तक न्यूनतम गारंटी राजस्व जमा करना अनिवार्य है. तय समय सीमा में भुगतान नहीं करने पर प्रतिदिन एक प्रतिशत पेनाल्टी देनी होती है.
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