झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, RTI के तहत संत जोसेफ कॉलेज तोरपा को देनी होगी अनुदान से जुड़ी जानकारी
झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि संत जोसेफ कॉलेज, तोरपा को राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान से संबंधित सभी जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) 2005 के तहत देनी होगी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब कोई संस्था सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करती है, तो वह सार्वजनिक प्राधिकरण की श्रेणी में आती है ऐसी स्थिति में उस पर RTI के प्रावधान लागू होंगे और उससे कॉलेज से जुड़ी जानकारियां मांगी जा सकती है.
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