धनबाद जिला प्रशासन को HC का निर्देश- 15 दिनों के भीतर शॉर्ट-टर्म पार्किंग योजना लागू करे
झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद सिविल कोर्ट परिसर में पार्किंग की समस्या को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए जिला प्रशासन को 15 दिनों के भीतर शॉर्ट-टर्म (अल्पकालिक) पार्किंग योजना लागू करने का निर्देश दिया है. यह आदेश धनबाद जिला बार एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया.
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