हाईकोर्ट का सख्त आदेश: डीपीआर स्वीकृत कर 31 दिसंबर तक पूरा करें सड़क निर्माण
राज्य में सड़क, पुल-पुलिया और नागरिक सुविधाओं के विकास को लेकर कोर्ट के स्वतः संज्ञान मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. मामले में हस्तक्षेपकर्ता के अधिवक्ता शुभम कटारुका की आग्रह को देखते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उनके द्वारा सुझाए गए मोहल्ला सड़क का डीपीआर ग्रामीण विकास विभाग को 30 अप्रैल तक स्वीकृत करने का निर्देश दिया.
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