अब GST के सिर्फ दो स्लैब, 5 व 18 प्रतिशत, आपके लिए क्या सस्ता-क्या महंगा, देखें लिस्ट
तीन सितंबर से शुरू जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के पहले दिन काउंसिल ने जीएसटी के 12 व 28 प्रतिशत के स्लैब को खत्म करने का फैसला लिया है. रोजमर्रा के इस्तेमाल से लेकर लक्जरी आईटम्स तक के सामानों पर लगने वाले जीएसटी को 5 व 18 प्रतिशत टैक्स के दायरे में लाया गया है. पान मसाला समेत कुछ लग्जरी आईटम्स पर लगने वाले 28 प्रतिशत जीएसटी को 40 प्रतिशत कर दिया गया है. जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू की जायेंगी.
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