अवैध बैनर-पोस्टर व होर्डिंग्स पर निगम की कार्रवाई, कइयों पर लगाया जुर्माना
रांची नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति लगाए जा रहे बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स पर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है. झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 171 का उल्लंघन करते हुए कई संस्थान अपनी प्रचार सामग्री शहर में चिपका रहे थे.
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