सुप्रीम कोर्ट की समयसीमा के भीतर वैध डीजीपी की नियुक्ति हो : बाबूलाल
ता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि प्रकाश सिंह जजमेंट के तहत यूपीएससी से अनुमोदित सूची में से ही एक महीने के भीतर डीजीपी की नियुक्ति करना अनिवार्य है. ऐसे में झारखंड सरकार को भी विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन करना ही होगा.
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