टाटा स्टील से ITC का गलत लाभ लेने के आरोप मे 890.52 करोड़ रुपये वसूली का आदेश
Ranchi: CGST के संयुक्त आयुक्त ने टाटा स्टील से 890.52 करोड़ रुपये वसूलने का आदेश दिया है. एडजुडिकेशन के बाद पारित किये गये आदेश में टाटा स्टील द्वारा ITC का लगत लाभ लेने के आरोपों को सही करार देते हुए CGST की धारा 74 के तहत 890.52 करोड़ रूपये की वसूली ओर धारा 50 के प्रावधानों के तहत इस राशि पर सूद की वसूली का आदेश दिया गया है.


















































