उषा मार्टिन लिमिटेड को 7.5% ब्याज के साथ 5 करोड़ लौटाने का आदेश हाईकोर्ट ने किया रद्द
झारखंड हाईकोर्ट ने बिजली चोरी के आरोप से जुड़े लगभग 25 साल पुराने मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उषा मार्टिन लिमिटेड को 5 करोड़ रुपये 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया गया था.


















































