चेक बाउंस मामले में न्यायायुक्त ने निचली अदालत की सजा बरकरार रखी
चेक बाउंस मामले में निचली अदालत द्वारा दी गयी सजा को न्यायायुक्त ने बरकरार रखा है. प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने जमशेदपुर निवासी अभियुक्त बिरजू कुमार को एक साल की सजा और आठ लाख रुपये का दंड लगाया था. बिरजू ने इस सजा के खिलाफ न्यायायुक्त की अदालत में अपील दायर की थी.
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